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भाजपा प्रत्याशी का जातिप्रमाण पत्र विवादों में, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया जांच का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

सीतापुर। छत्तीसगढ़ की सीतापुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर भाजपा के ही एक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भाजपा कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे संदिग्ध बताया है। मामले में हाईकोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं।

दरअसल, सीतापुर सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा कार्यकर्ता और जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला संयोजक बिहारी लाल तिर्की व सहदेव राम ने याचिका लगाई है। आरोप है कि ग्राम सभा से पास प्रस्ताव और बने हुए प्रमाण पत्र में अंतर है।

याचिका में कहा गया है कि रामकुमार टोप्पो का जाति प्रमाणपत्र 2017 में पहली बार रायगढ़ जिले के लैलूंगा से जारी किया गया है। उसका दूसरा स्थाई जाति प्रमाण पत्र 2023 में जारी किया गया है। रामकुमार टोप्पो के पिता गणेश राम झारखंड से माइग्रेटेड थे। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5 दिसंबर 2022 को जामबहार ग्राम सभा से प्रस्ताव पास किया गया।

उसमें रामकुमार टोप्पो के पिता गणेश राम उरांव जाति के थे, इसका उल्लेख नहीं है। यह नियम 2 व 3(3)(ई)(प) के तहत ऐसी अनिवार्य आवश्यकता को पूरा न करने के समान है।

इन्हें बनाया पक्षकार

याचिका में छत्तीसगढ़ शासन के सचिव, कलेक्टर रायगढ़, एसडीएम लैलूंगा, तहसीलदार लैलूंगा, रायगढ़ और जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, सदस्य सचिव सह आयुक्त, संचालनालय, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति, सदस्य सचिव, सहायक आयुक्त, रायगढ़ व स्वयं भाजपा सीतापुर प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो को प्रतिवादी बनाया गया है।

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