
नई दिल्ली। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी की याचिका पर ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल चोकसी के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है। इस मामले की दोबारा सुनवाई 28 मई को होगी। डोमिनिका में चोकसी के वकील वेन मार्श ने कहा कि वे एंटीगुआ के नागरिक हैं भारत के नहीं। हमने सुना है कि एंटीगुआ के पीएम ने डोमिनिकन पीएम से चोकसी को भारत भेजने कहा है क्योंकि अगर चोकसी वापस एंटीगुआ पहुंचते हैं तो उन्हें संविधान के मुताबिक संरक्षण देना होगा।
मेहुल चोकसी अभी डोमिनिका में पुलिस की हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि उससे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं, मेहुल के वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि हमारी कानूनी टीम ने अदालत में याचिका दाखिल की है ताकि मेहुल चोकसी तक पहुंच बनाई जा सके और उन्हें कानूनी मदद दी जा सके।
एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने पड़ोसी देश डोमिनिका से भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए कहा है। चोकसी को डोमिनिका में पकड़ा गया थ। मंगलवार रात को डोमिनिका में चोकसी की गिरफ्तारी की खबरों के बाद ब्राउने ने स्थानीय मीडिया से कहा कि उन्होंने डोमिनिका के प्राधिकारियों को चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।