
बिलासपुर। निलंबित आईपीएस और सस्पेंड ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने पचास हजार के बाण्ड पर सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जीपी सिंह राज्य के बाहर रहेंगे और सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में बुलाए जाने पर पेशी पर आना होगा। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद करीब 120 दिन से जेल में बंद है।
बता दें कि EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
गौरतलब हो कि आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार IPS और सस्पेंड ADG जीपी सिंह की जमानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल पाने के कारण जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख भी किये थे, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिल पाई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया है।
EOW की टीम ने उन्हें 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद से जीपी सिंह जेल में है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई। इस दौरान जमानत देने के लिए उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके साथ ही जस्टिस दीपक तिवारी ने जमानत पर नंबर आने पर ही सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। तब से उनकी जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित थी।