गाड़ी मालिक दें ध्यान, अगर नंबर प्लेट इस प्रकार से नहीं…. तो कटेगा 5 हज़ार का चालान
कार(car) और बाइक(bike) के मालिकों के लिए एक जरुरी खबर है. जिसमें उन्हें वाहन के इन नियमों का पालन करना होगा। अब दोपहिया और चार पहिया निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर अनिवार्य हो गया है. इसमें खास बात यह है कि जिन वाहनों की नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0 या एक है, उनके लिए 15 नवंबर 2021 आखिरी तारीख होगी. इसी तरह वाहनों के अंतिम अंक तक के आधार पर अलग-अलग तारीखों पर नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा, वरना चेकिंग के दौरान पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इन वाहनों की नहीं कटेगी चालान
वहीं ऐसे वाहन मलिकों एक लिए राहत की बात भ्ही है कि जिन वाहन मालिकों ने SHRP बुक कराया है, उनकी बुकिंग रसीद मान्य होगी. हालांकि उच्च सुरक्षा संख्या के खिलाफ चालान कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन वाहन की सुरक्षा को देखते हुए निजी वाहनों में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा. अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि एचएसआरपी लगाने की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पर इसकी बुकिंग की जाती है
जिस किसी को भी वाहन अगर लखनऊ के बाहर यूपी के किसी अन्य जिले में पंजीकृत है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. हाई सिक्योरिटी नंबर बुक कर आप कहीं से भी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं. हालांकि यूपी से बाहर अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबरों की बुकिंग यूपी में संभव नहीं होगी.
इस तरह से करें अप्लाई
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आप घर बैठे भी लगवा सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन में दो विकल्प होंगे. जिसका पहला वेबसाइट https://www.siam.in/ है और दूसरा जिस कंपनी का वाहन है उसके शोरूम में जाकर बी अप्लाई कर कर सकते है. इसके लिए वाहन मालिकों को वाहन की आरसी जरूर रखनी होगी. अगर आप इसे घर पर इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको दोपहिया के लिए 100 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. अगर शोरूम में जाकर इसे इंस्टाल कराते हैं तो इसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा.
संख्या के अंतिम अंक के अनुसार अनुसूची
0-1 15 नवंबर 2021 तक
2-3 15 फरवरी 2022 तक
4-5 15 मई 2022 तक
6-7 15 अगस्त 2022 तक
8-9 15 नवंबर 2022