शिक्षा विभाग में लापरवाही, सहायक ग्रेड 2 के कर्मचारी को कलेक्टर ने किया निलंबित
रायपुर। शिक्षण सत्र 2019 की शुरुआत होने के साथ ही सरकार ने सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण का निर्देश जारी किया है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। इसी के चलते कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ कर्मचारी को निलंबित करने का निर्देश जारी किया है।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि सहायक ग्रेड दो श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा उन्हे सौपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं करने यथा स्थापना-02, शिक्षाकर्मी एलबी के कार्यां को रूचि पूर्वक एवं समय सीमा में सम्पादित नहीं किए जाने, अध्यापन व्यवस्था में लापरवाहीं करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाहीं हेतु नस्ती समय पर प्रस्तुत नहीं करने तथा अध्यापन व्यवस्था के लिए शिक्षकों के संलग्नीकरण संबंधी नस्ती प्रस्तुतीकरण में लापरवाही बरतने के कारण विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे है।
इस कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-.9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पंडरिया में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसर जीवन निर्वहन भत्ते की प्रात्रता होगी।