
अगर आपने भी हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो इस काम को तुरंत पूरा कर लीजिए। क्योंकि हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए 11 जुलाई यानी आज आखिरी तारीख है। EPFO दो बार इसकी डेडलाइन बढ़ा चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन (Higher Pension) ऑप्शन चुनने का ऑप्शन दिया है।
ऐसे करें अप्लाई
सबसे पहले ई -सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
अब होम पेज पर Pension on Higher ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
ऐसा करने पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां क्लिक हियर ऑप्शन दिखेगा।
Click Here ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नए पेज पर आपसे UAN नंबर समेत अन्य जानकारी पूछी जाएगी।
आप निर्धारित जगह पर UAN, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर दें।
अब वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर वेरिफाई करना होगा।
जब आप ईपीएफओ पोर्टल पर हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे, तो आपको रिसीविंग मिल जाएगी। फॉर्म जमा करने के बाद ईपीएफओ आपके आवेदन को ट्रैक करने के लिए एक लिंक प्रदान करता है। ऐसी रसीदों की मदद से आप अपने आवदेन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
हायर पेंशन के लिए कौन है योग्य?
EPFO की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कॉन्ट्रिब्यूट किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे। वहीं, योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि आवेदन में करना होगा।