
BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में लगातार ठगी के मामले बढ़ रहे है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों को जालसाज निशाना बना रहे हैं। ठगी के बढ़ रहे मामलों को लेकर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में रकम दोगुनी करने का झांसा देने वालों व संस्थानों से सतर्क रहने कहा है। साथ ही ऐसे कृत्य करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है।
बता दें, प्रदेश में ठगी व जालसाजी करने के कई मामले बढ़ रहे हैं। जाने-अनजाने लोगों की बातों में आकर लोग फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को मिनटों में खो देते हैं। ठगी होने से बाद में पछताते रहते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में जालसाजों से बचने व सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
इसलिए जारी किया गया सर्कुलर
हाईकोर्ट के नाम से ठगी की जारी है। इसमें कहा जाता है कि हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए एक स्कीम चलाई है। इसमें रकम दो गुना करने का झांसा दिया जजा रहा है। हाईकोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों व संस्थाओं की ओर से कम समय में रकम डबल करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच देकर लोगों को गुमराह करने की बहुत सी खबरे लगातार सामने आ रही है।
निषेध एवं कदाचार के श्रेणी में आता है
हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिकाा स्थापना(भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम 2023 के नियम-46 सहपठित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-17 के अंतर्गत निषेध है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। ऐसा कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है।
सरकारी कर्मचारियों को बना रहे निशाना
पिछले कुछ महीनों में ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। इनमें सबसे खास बात ये है कि आम लोगों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को कम समय में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर फंसाया जा रहा है।