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1 अक्टूबर से बदलने जा रहे ये बड़े नियम, जानिए किन नियमों में होंगे बदलाव

एक अक्टूबर 2021 से भारत में अब कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ सकता है. नए नियमों के लागू होते ही आपके वित्तीय और बैंकिंग से जुड़े काम के तरीके भी बदल जाएंगे।


आइये आपको बताते है क्या हुए है बदलाव…


बदलेंगे गैस सिलिंडर के दाम

तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। दिल्ली में इस साल एलपीजी सिलिंडर एक जनवरी को 694 रुपया का था। लेकिन अब यह बढ़कर 884.50 रुपये का हो गया है। यानी इस साल अब तक इसमें 190.50 रुपये की तेजी आई है। मौजूदा समय में कोलकाता में इसका दाम 911 रुपये, मुंबई में 884.5 रुपये और चेन्नई में 900.5 रुपये है। गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।

पेंशन नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी देश में संबंधित हेड पोस्ट ऑफिसेज के डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) को जमा कर सकेंगे. बाकी पेंशनभोगी 1 से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे. जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है और पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है,जहां पेंशन आती है.

तीन बैंकों के चेकबुक बंद
आज से तीन बैंकों- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR) और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) अमान्य हो जाएंगे। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। यह 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है।

डीमैट खाते के लिए नामांकन होगा जरूरी
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन (Nomination) की जानकारी भी देनी होगी. यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा. अगर कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है तो उसे इसके बारे में ‘डेक्लेरेशन फॉर्म’ भरकर बताना होगा. सेबी ने सभी मौजूदा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वालों के लिए भी नॉमिनेशन की सुविधा दी है. उन्हें अगले साल 22 मार्च तक इस बारे में बताना होगा. अगर वे नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. ऐसा नहीं करने पर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा.

फूड सेफ्टी के लिए नए नियम
खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यापार परिचालकों (फूड बिजनेस ऑपरेटर्स) के लिए 1 अक्टूबर 2021 से नकद रसीद या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना जरूरी किया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के आदेश के मुताबिक, ‘‘लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और दो अक्टूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.’’ यदि FSSAI नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण/लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा.

ऑटो डेबिट के नियम में बदलाव

1 अक्तूबर, 2021 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 से रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे। मंजूरी के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को 24 घंटे पहले ग्राहकों के पास ऑटो डेबिट का मैसेज भेजना होगा। ऑटो डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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