अम्बिकापुर/सरगुजा। कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा जिले में भू माफिया और जमीन दलालों पर लगातार नकेल कसने की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर ने जिला पंजीयक को आदेश जारी करते हुए भू माफियाओं पर पैनी नजर बनाए रखने और खरीद बिक्री हो रही भूमि के भूमि विक्रेताओं को जमीन के बदले दी जाने वाली राशि प्राप्त हुई या नहीं इसकी विस्तृत जानकारी बैंक डिटेल पैसे लेनदेन का माध्यम पूरी तरीके से जान कर ही जमीन की रजिस्ट्री करें अन्यथा जिला पंजीयक अम्बिकापुर को इस मामले जिम्मेदार माना जायेगा।
दरअसल आए दिन जनदर्शन और कार्यालयीन सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि सरगुजा जिले के भोले-भाले आदिवासियों की जमीन को जमीन दलालों द्वारा छल पूर्वक/बल पूर्वक बेच दिया जा रहा है तथा उन्हें भेजे हुए जमीन की प्रतिफल राशि भी नहीं दी जा रही है जिसके बाद कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि कार्यालयीन सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि सरगुजा जिले के भोले-भाले आदिवासियों की जमीन को जमीन दलालों द्वारा छल पूर्वक / बल पूर्वक भूमि बिकी का प्रतिफल राशि भूमि विक्रेता को प्रदाय किए बिना ही भूमि का पंजीयन किया जा रहा है जो पंजीयन नियमों के विपरीत है। अतएव एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि भूमि विक्रेता को भूमि विक्रय की प्रतिफल राशि प्राप्त हो गई है। पंजीयन के समय सुनिश्चित करें, साथ ही इस संबंध में बैंक स्टेटमेंट अथवा अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि का प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त कर तथा विक्रेता का कथन दर्ज कर पंजीयन की कार्यवाही करें। उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित की जावे अन्यथा स्थिति उत्पन्न होने पर आप उत्तरदायी होगें।