छत्तीसगढ़ सरकार ने फ़िल्म छावा को किया टैक्स फ्री, सिनेमाघरों, थिएटरो को ये निर्देश,देखिये आदेश हुआ जारी..!
The Government of Chhattisgarh made the film Chhava tax free, theaters, theaters, these instructions were issued, the order has been issued ..

छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्म “छावा” को 6 माह के लिए टैक्स फ्री करने का आदेश जारी किया है।इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि फिल्म छावा की कथानक और अन्य विशेष गुणों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन की अवधि 27 फरवरी 2025 से छः माह तक के लिए इस सेवा प्रदाय पर,छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) के अधीन देय राज्य माल और सेवा कर. (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए सिने-दर्शकों को उस राशि की छूट प्रदान करने का आदेश दिया है।
इस प्रतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए संबंधित सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स द्वारा राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की राशि को घटाकर दर्शकों को इस फिल्म के टिकट का विक्रय किया जायेगा। इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।इस सेवा के प्रदाता मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर द्वारा इस सेवा पर देय राज्य माल एवं सेवा कर की राशि का स्वयं वहन किया जायेगा।
इस सेवा प्रदाय पर देय एवं भुगतान किए गए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के अंश के बराबर की राशि राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत निर्देश पृथक से आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए जाएंगे।