नाबालिग से रेप कर हत्या करने वाले आरोपी को मिली फांसी की सजा, ढाई साल बाद आया फैसला
दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को सुनाई गई फांसी की सजा
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला न्यायालय की पोक्सो अदालत ने नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. दुष्कर्म की ये घटना ढाई साल पुरानी है. यह जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ताकमल सिंह ने दी है.
जानकारी के मुताबिक 25 अप्रैल 2019 को फिरोजाबाद जिले के लाइनपार थाना क्षेत्र में माढई शिकोहाबाद निवासी वीरेंद्र बघेल नामक युवक ने 11 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में थाना लाइनपार में भारतीय दंड संहिता की हत्या, दुष्कर्म समेत अन्य सुसंगत धाराओं और पोक्सो अधिनियम के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
यह केस पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव की अदालत में विचाराधीन था और आरोपी जेल में बंद था. उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को तमाम सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश अरविंद यादव ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी वीरेंद्र बघेल को फांसी की सजा सुनाई.