
पुणे। पुणे पोर्शे कार हादसे में आरोपी नाबालिग के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. अग्रवाल को एक दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 22 मई को उसे सेशन कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, इसी दौरान उन पर बैनर दिखाते कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी. मामले में अब महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिग आरोपी को 25 की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस देने पर बैन लगा दिया.
क्या है पूरा मामला
18 और 19 मई की दरमियानी रात कल्याणी नगर में जिस पोर्शे कार से टक्कर में दो लोगों की मौत हुई, उसे 17 साल का नाबालिग चला रहा था. पुलिस का कहना है कि कार चलाने के दौरान उसने शराब पी रखी थी. अब ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी मामले में कार्रवाई की है. अगले 12 महीनों तक अब किसी भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में इस कार के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं होगी और मौजूदा अस्थायी रजिस्ट्रेशन मोटर व्हिकल एक्ट के तहत कैंसिल किया जाएगा.