Supreme court order: बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, एपी त्रिपाठी समेत अन्य को मिली राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही रायपुर सेंट्रल जेल में बंद अन्य आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, दिलीप पांडे सहित अन्य आरेपियों को जमानत दे दी गई है।
आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय ओखा की कोर्ट ने अरुणपति त्रिपाठी और अन्य आरोपियों को 10 अप्रैल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जमानत नहीं मिली है।
अनिल टुटेजा का अन्य मामलों से भी जुड़े होने के कारण जमानत नहीं मिली और अनवर ढेबर का फर्जी मेडिकल रिपोर्ट की वजह से मामल अटक गया और इन दोनों के जमानत नहीं मिली। जमानत नहीं मिलने की वजह से दोनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है।
कोर्ट ने आदेश दिया हैं की सभी आरोपियों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। किसी भी आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। 10 अप्रैल को एपी त्रिपाठी और अन्य आरोपियों को रिहा किया जाएगा।