प्रदेश में 18 प्लस के वैक्सीनेशन पर रोक, हाईकोर्ट ने जताई थी आपत्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना सक्रमण के बीच 18 प्लस के लोगों की वैक्सीनेशन 1 मई को शुरू हुई, लेकिन हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने कोर्ट को जवाब प्रस्तुत करने में संभावित देरी को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को स्पष्ट पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है। इस मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी।
न्यायालय ने विभाग के 30 अप्रैल को जारी आदेश को संशोधित करने करने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य शासन को पूरी जानकारी तैयार करने में समय लगने की संभावना है और ऐसे में यदि टीकाकरण जारी रखा गया तो यह न्यायालय की अवमानना होगी इसलिए आदेश को संशोधन किए जाने तक टीकाकरण को स्थगित किया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा 18 प्लस के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दिए जाने के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे संवैधानिक अधिकारों के विपरीत बताया था। यह भी कहा गया था कि आपदा नियंत्रण अधिनियम में कहीं भी किसी एक वर्ग को सुरक्षा देने का उल्लेख नहीं है। वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा द्वारा दिए गए तर्क से हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने ने कहा था कि पूरे राज्य में लॉकडाउन है ऐसे में गरीब तबके को बाहर निकलने से रोकना शासन की जिम्मेदारी है।