NSE Co-Location Case : आनंद सुब्रमण्यम को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज…

नई दिल्ली। गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण के पूर्व सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, कि CBI ने एनएसई को-लोकेशन घोटाले में पिछले महीने आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में आनंद पर आरोप है कि वह चित्रा रामकृष्ण को कंट्रोल कर रहा था। वहीं दूसरी ओर, चित्रा रामकृष्ण पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चित्रा पर आरोप है कि वे आनंद को स्टॉक एक्सचेंज की बेहद महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारियां देती थीं।
मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने इस पूरे मामले में चित्रा रामकृष्ण को भी नहीं बख्शा। 6 मार्च को उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं चित्रा को आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति में अनियमितता बरतने और कथित हिमालय के योगी को संवेदनशील जानकारी देने और उसके इशारों पर काम करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।
आपको बता दें, मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर आरोप लगाए थे कि वे हिमालय के एक अज्ञात बाबा की कहने पर फैसले लेती थीं। इतना ही नहीं, बाबा की सलाह पर ही उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज में ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रबंध निदेशक का सलाहकार बनाया था। आनंद सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि हिमालय से चित्रा रामकृष्ण को सलाह देने वाला योगी कोई और नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम ही था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्रा रामकृष्ण हिमालय में रहने वाले योगी (आनंद सुब्रमण्यम) को ‘शिरोमणि’ कहा करती थीं। आनंद सुब्रमण्यम पिछले 20 साल से चित्रा को व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में सलाह देते आ रहे थे।