
महासमुंद। (mahasamund) जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने धारा 144 के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक डॉ.विमल चोपडा सहित 8 लोगों को सजा सुनाई है साथ ही सभी लोगों पर 1200-1200 रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले में कोर्ट ने सभी को न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा सुनाई है। जिसमे धारा 147, 186 और 188 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा हुई।
पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा महेंद्र जैन, उत्तरा प्रहरे, पवन साहू, बांके बिहारी पांडेय, सुखदेव मालेकर, पवन पटेल, गायत्री साहू, मीना साहू को सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें की यह मामला 4अक्टूबर 2013 को कलेक्ट्रेट में धारा 144 के बाद भी रैली निकालकर भीड़ एकत्र करने और जबरन प्रवेश करने का है इसके आलावा डॉ विमल चोपड़ा और उनके समर्थक अवैध शराब के खिलाफ आंदोलन के चलते कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे
जहां उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पलता मारकण्डेय ने सजा सुनाई है ।