डबल मर्डर मामला : पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा, मां-बेटी को बेरहमी से उतारा था मौत के घाट

रायगढ़। रायगढ़ जिला अदालत ने बीजू जनता दल (बीजद) के पूर्व नेता और पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला और उसकी बेटी की हत्या के केस में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला की अदालत ने साय को यह सजा सुनाई है।
हत्या का यह मामला सात मई 2016 का है। रायगढ़ जिले के चक्रधरनगर थाना के संबलपुरी गांव में मां शाकंम्बरी प्लांट के रास्ते पर एक महिला और बच्ची की लाश मिली थी। मृतकों की पहचान मार्च 2017 में ओडिशा के ब्रजराजनगर निवासी कल्पना दास (32) और उसकी बेटी बबली (14) के रूप में हुई थी। पुलिस ने मृतका के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाया था। जिसमें ओडिशा के बृजराजगर से BJD( बीजू जनता दल) के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय(59) का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने अनूप कुमार साय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी। पूछताछ में पहले तो अनूप कुमार साय ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस ने इस मामले में 13 फरवरी वर्ष 2020 को पूर्व विधायक साय और उनके वाहन चालक वर्धन टोप्पो को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में साय और वर्धन के खिलाफ अदालत में अभियोग पत्र दखिल किया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साय को कल्पना दास और उसकी बेटी की हत्या करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया है। अदालत ने साय को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने साय के वाहन चालक वर्धन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।