देश-विदेशबड़ी खबर

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा-पैन कार्ड के आधार से लिंक ना होने पर नहीं किया जा सकता अमान्य

अहमदाबाद। पैन कार्ड के आधार से लिंक ना होने की सूरत में उसे अमान्य किया जाएगा। इसे लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट द्वारा कहा गया कि सरकार पैन कार्ड को अमान्य नहीं कर सकती है अगर वह आधार कार्ड से लिंक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार किसी डिफाल्टर के पैन कार्ड को सिर्फ इसलिए होल्ड पर भी नहीं रख सकती कि वह आधार से लिंक नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट आधार एक्ट की वैधता को तय नहीं कर देती।

हाईकोर्ट ने साफ किया कि शीर्ष कोर्ट ने रोजर मैथ्यू वर्सेज साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के केस का जिक्र भी किया। जिसमें सरकार पैनकार्ड धारक के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि उसने उसे आधार से लिंक नहीं कराया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने हाल ही में एडव्होकेट बंदिश सोपारकर की 2017 में लगाई गई याचिका पर आदेश दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पैन को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता को तानाशाही बताया गया था।

 

Advertisement
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close