
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगो की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से छह हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताते हुए ज़मानत से मना कर दिया था।
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।