
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक और हेडमास्टर को लेकर प्राथमिक शाला के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। आज इस मामले पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई है। बता दें, हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक के लिए रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब भी मांगा है।
बता दें कि, हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती को चुनौती दी गई है, इसके साथ ही पदोन्नति नियम-2019 को भी चुनौती दी गई है। जिसके बाद प्राथमिक शाला के शिक्षक और हेडमास्टर, प्राथमिक शाला के प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।
आपकों बता दें कि, मिडिल स्कूल के शिक्षक प्रमोशन पर पहले से रोक लगी है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग 2019 के नियम 15 को नीलम कुमार मेश्राम और अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से चुनौती दी गयी है।