
नई दिल्ली। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट पर अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फ़ीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था. जिस पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करके रोक लगा दी थी. ज्ञात हो कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागेश्वर राव और किसने की थी(Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हाईकोर्ट इस मामले पर 1 महीने के अंदर फैसला करें और राज्य सरकार को निर्देश दे कि फिलहाल एंपलॉयर्स के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं किया जाए.आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में सैलरी 30 हजार से भी कम है, उसमें 75 आरक्षण देने का प्रावधान किया था जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 पास किया था.