नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लाठीचार्ज की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा। साथ ही पटना हाईकोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई को कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली।
दरअसल, बिहार में 13 जुलाई को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस लाठीचार्ज में हुई कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत की सीबीआई या रिटायर जज की अध्यक्षता में एसआईटी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।
बीजेपी प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज मे कार्यकर्ता की मौत के मामले की रिटायर जज की एस आइटी से जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील महेश जेठमलानी को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा। जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ही इसकी सीबीआई जांच के लिए कहा था।
जेठमलानी ने कहा कि घटना के बाद से 30 जुलाई तक मृतक के घर वालों को पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट नहीं मुहैया कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिका में जो मांग की गई है, उसमें हाईकोर्ट भी निर्देश जारी कर सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली।