बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 58 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही इसी आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए हैं। अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को खारिज कर दिया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 58 फीसदी आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, 58 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा।राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा।