रायपुर में सख्तीः होली में नगाड़े-डीजे नहीं बजा सकेंगे…पढिए कलेक्टर की नई गाइडलाइन
सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते अब सख्ती भी शुरू हो गई है। इस बीच बुधवार की देर रात रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक जिले में सभी तरह के त्यौहार, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजनों और खेल-मेला आदि के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।
पर्यटन स्थल भी बंद, दूसरे राज्यों से आने पर 7 दिन का होम क्वारेंटाइन
-होलिका दहन में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। होली मिलन समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे।
-छोटे-बड़े गार्डन, सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभा, धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन।
-सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह सब प्रतिबंधित।
-विवाह, अंतिम संस्कार, दशगात्र या इनसे संबंधित किसी भी तरह के कार्यक्रमों में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
-धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। सिंगल व्यक्ति जाकर पूजा कर सकेगा, लेकिन समारोह नहीं होंगे।
-दोपहिया गाड़ियों में 2 और चारपहिया वाहनों में 4 लोग ही सवार हो सकेंगे। इससे ज्यादा लोग होने पर जुर्माना देना होगा।
-डीजे, नगाड़ा, लाउडस्पीकर या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति नहीं मिलेगी।
-किसी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सड़क से आने वाले लोगों को सात दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।
-मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, कमर्शियल कांप्लेक्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल्स आदि में हर दिन जांच होगी। सख्ती बढ़ाई जाएगी।
-किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। कार्रवाई होगी।