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पूर्व डीएमई आदिले को राहत, हाईकोर्ट में जमानत याचिका स्वीकार
बिलासपुर। पूर्व डीएमई डॉ. एसएल आदिले को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डॉ आदिले की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। डॉ आदिले पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने डॉ आदिले को डीएमई के पद से हटा दिया था। डॉ आदिले ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को लेकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था। मामला हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में लगा था।