रायपुर। रेलवे ट्रैक पर मानव रन ओवर एवं पशु रन ओवर की घटनाएं बढ़ने के कारण रायपुर मंडल में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले कई लोग रेलवे ट्रैक पर अनावश्यक आ कर बैठते है, रेलवे ट्रैक पर चलते है जिससे वह गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे हादसों से न केवल उनकी अमूल्य जिंदगी चली जाती है साथ ही गाड़ियो का परिचालन भी प्रभावित होता है। रेल पटरी पार करना जानलेवा तथा कानूनन जुर्म है इसमें 06 माह की जेल और ₹1000 जुर्माना हो सकता है।
मवेशियों के टकराने की बढ़ती घटनाएं न केवल ट्रेनों की समय की पाबंदी के साथ-साथ ट्रेनों एव उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को भी एक गंभीर खतरा है। इस जागरूकता अभियान में मवेशियों के मालिकों को भी इससे होने वाले नुकसानों और कानूनों की समझाइश दी जा रही है । पशुपालकों को पहले स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया जा रहा है और यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो रेल प्रशासन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। पशु मालिक को 01 से 02 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है । इस प्रकार के मामले की पुनरावृति होने पर दोषी के खिलाफ अधिकाधिक अर्थदंड एवं कठोर कार्यवाही हो सकती है ।