फोन टैपिंग मामलाः डीजी मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश की निलंबन अवधि छह माह बढ़ी
रायपुर। फोन टैपिंग मामले में आरोपित तत्कालीन डीजी मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। गृह विभाग के उप सचिव मुकुंद गजभिये के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में निलंबिन की अवधि छह अगस्त 2019 से 180 दिन यानी छह महीने तय की गई है। दोनों अफसरों के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने विभिन्न् धाराओं में अपराध दर्ज किया है। सरकार ने इसी वर्ष फरवरी में दोनों अफसरों को निलंबित किया था।
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में ईओडब्ल्यू ने नागरिक आपूर्ति निगम(नान) में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था। जांच के दौरान ब्यूरो ने कंप्यूटर हार्डडिस्क समेत कई दस्तावेज जब्त किए थे। उस वक्त गुप्ता ईओडब्ल्यू के प्रभारी और सिंह एसपी थे।
दोनों पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जांच की दिशा बदलने और कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने का आरोप लगा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद जब इसकी जांच शुरू हुई तो अवैध रूप से फोन टेप करने का मामला खुला।
इसके आधार पर ईओडब्ल्यू में ही दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद फरवरी में दोनों अफसरों को निलंबत कर दिया गया। अप्रैल में निलंबन अवधि की समीक्षा के बाद दोनों का निलंबन छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।