नई दिल्ली। पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से 31 मार्च तक लिंक कर दें। अगर ऐसा नहीं किया तो 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। मंगलवार को ये फरमान आयकर विभाग (Income Tax Department,) ने जारी किया है।
सोशल मीडिया पर भी डाली पोस्ट
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर अपनी हालिया पोस्ट में कहा, ‘समयसीमा से न चूकें। पैन और आधार 31 मार्च 2020 तक लिंक कराना जरूरी है। आप ऐसा बायोमीट्रिक आधार प्रमाणन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर भी जाकर यह करा सकते हैं।’
8 बार बढा चुका है टाइम
आईटी विभाग के लिए नीतियां तैयार करने वाला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बीते साल 30 दिसंबर के बाद आठ बार इसके लिए समयसीमा (Deadline) बढ़ा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2019 में केंद्र सरकार की प्रमुख आधार योजना को वैध घोषित किया था और कहा था कि कर रिटर्न भरने और पैन के आवंटन के लिए आधार की अनिवार्यता बनी रहेगी।ऐसे में आईटी डिपार्टमेंट अब और समय देने के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रहा है।