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13 श्रम कानूनों को खत्म कर बनेगा एक कानून

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 13 श्रम कानूनों को मिला का एक नया कानून बनाने का फैसला किया है और इससे संबंधित ऑकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2019 के मसौदे को सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इस आशय का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इससे श्रमिकों को कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा मिलेगी, उनका बेहतर स्वास्थ्य रह सकेगा और काम करने की स्थिति भी सुधरेगी। इसके लिए वर्तमान 13 कानूनों को मिला कर एक

सामाजिक कल्याण

सरकार का मानना है कि मजदूरों की बेहतरी के लिए कामकाज का बेहतर वातावरण तो जरूरी है ही, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होना चाहिए और सामाजिक कल्याण भी हो। इसलिए इस कानून को बनाया जा रहा है। इसे संसद के इसी सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा।

इसी बैठक में सरकार ने अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स बिल 2019 के मसौदे को भी अनुमोदित कर दिया। यह कानून इस बारे में पूर्व में जारी अधिसूचना का स्थान लेगा। इस अधिसूचना को बीते 21 फरवरी को जारी किया गया था। इस कानून के बन जाने से देश भर में अनियंत्रित जमा योजनाओं पर लगाम लगायी जा सकेगी।

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