
नई दिल्ली। देश में पहले आधार कार्ड (Aadhar card) को पैन कार्ड (pan card) से लिंक करना सबसे जरूरी था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को भी वोटर आईडी (voter id) से भी लिंक करना जरूरी कर दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोटर ID कार्ड होगा और एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड रखने वालों की पहचान करने से फर्जी कार्ड को खत्म करने में मदद मिलेगी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकरी ट्वीट कर दी है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस आशय की चार अधिसूचनाएं जारी कीं। इसके तहत आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के अलावा सेवा मतदाताओं के लिए मतदाता सूची को लैंगिक निष्पक्ष बनाने, युवा मतदाताओं को साल में एक के बजाय चार बार मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का मौका मिलेगा।
इसके साथ ही आयोग अब चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण और सुरक्षा बलों व चुनाव कर्मियों को ठहराने के लिए किसी भी इमारत की मांग कर सकता है। यह अधिसूचना संसद द्वारा पारित निर्वाचन संशोधन कानून 2021 के तहत जारी की गई है।
ट्विटर पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा है कि चुनाव आयोग से परामर्श के बाद इस संबंध में चार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक चार्ट भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि इससे एक ही व्यक्ति के एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा पाएगा। रिजिजू ने कहा कि अब जो युवा पहली जनवरी या 1 अप्रैल या एक जुलाई या पहली अक्तूबर को 18 साल पूरा करेगा वह तुरंत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का आवेदन दे सकता है।