गाड़ी के नए नियम, इन कागजों को जरूर रखें, वरना कटेगा 10 हज़ार का चालान
प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार अब सख्त

नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में प्रदूषण(Pollution) के स्तर को मैनेज करने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है. सर्द मौसम के पहले ही प्रदूषण की समस्या से दिल्ली को बचाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है.दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट गाड़ी चलाते वक्त हमेशा साथ रखें. अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उनके लिए सरकार की तरफ से सजा का प्रावधान भी है. गाड़ी चलते वक्त PUC सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य है,वरना तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या अन्य दंडात्मक कार्रवाई हो सकते हैं.
छह माह तक खानी पड़ेगी जेल की हवा
राज्य परिवहन विभाग के अनुसार, अगर किसी गाड़ी चालक के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है. सरकार की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है की ‘परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और एयर क्वालिटी में सुधार के अपने प्रयासों में, दिल्ली में सभी मोटर वाहन मालिकों से अनुरोध करती है कि वे अपने वाहनों को केवल वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के साथ चलाएं.’
सरकार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार कहा गया है की, ‘सभी रजिस्टर्ड वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे परिवहन विभाग की तरफ अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों से अपने वाहनों की जांच करवाएं ताकि किसी भी तरह के दंड/कारावास/ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन से बचा जा सके.’
इस तरह से बनवाएं PUC सर्टिफिकेट
अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तुरंत बनवा लें. अपने वाहनों का परीक्षण करवाने के लिए, आप परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत 900 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्रों में से किसी पर भी जा सकते हैं. ये पेट्रोल पंप और वर्कशॉप में लगाए जाते हैं. फिलहाल, PUC सर्टिफिकेशन को रीयल-टाइम बनाया गया है और वाहन रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है.