नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा 2021 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने या स्थगित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत छात्रों के एक वर्ग की असुविधा का हवाला देते हुए परीक्षा कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सीबीएसई कक्षा 12वीं के प्राइवेट, पत्राचार और कम्पार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों के एक समूह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट यूजी 2021 परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी, जो कि 12 सितंबर से शुरू होने वाली है। कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
जब याचिकाकर्ताओं के वकील शोएब आलम ने कहा कि कक्षा 12वीं के लिए लगभग 25,000 छात्र या तो सुधार या कंपार्टमेंट परीक्षाओं में शामिल होंगे। आलम ने तर्क दिया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि सीबीएसई समेत कई अन्य परीक्षाएं 12 सितंबर के आसपास निर्धारित हैं।