रायपुर। नगर निगम सीमा क्षेत्र में 7 से लेकर 30 सितंबर तक 6 दिनों के लिए मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध के साथ ही पशु वध गृह भी बंद रखे जाएंगे। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश जारी कर निगम आयुक्त को इन छह दिनों में प्रतिबंधित दुकानों पर विशेष निगरानी का आदेश भी जारी कर दिया।
जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 12 सितंबर पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, 19 सितंबर गणेश चतुर्थी, 20 सितंबर पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 25 सितंबर डोल ग्यारस, 28 सितंबर को अनन्त चतुदर्शी एवं 30 सितंबर को पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा के अवसर पर रायपुर परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह एवं मांस- मटन बेचने वालों की दुकानों को बन्द रखने का आदेश दिया गया है। इस दौरान किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त कर कार्रवाई की जाएगी।