MCD Mayor Election: दिल्ली को तीसरी बार भी नहीं मिला मेयर, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में तीसरी बार मेयर चुनाव नहीं हो सका। मेयर चुनाव के लिये सोमवार को सभी पार्षद तीसरी बार फिर सदन में इकट्ठा हुए, लेकिन हंगामे के चलते आज भी मेयर नहीं हो सका। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की विधायक और नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि उनकी पार्टी ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कोर्ट की निगरानी में एमसीडी मेयर चुनाव कराने की मांग की जाएगी।
दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही आज आधे घंटे की देरी से सुबह करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुई थी। इसके तुरंत बाद ही घोषणा हुई कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का इलेक्शन एक साथ होगा। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस घोषणा के बाद विरोध शुरू कर दिया। फिर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को मेयर चुनाव की अगली तारीख तक स्थगित कर दिया है। इस वजह से एमसीडी मेयर का चुनाव एक बार फिर नहीं हो पाया।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी
एमसीडी सदन से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आज ही अर्जी दायर करेंगे ताकि कोर्ट की निगरानी में मेयर पद के लिए चुनाव हो पाए। दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 के अंतर्गत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नगर निगम सदन की पहली मीटिंग में ही होना चाहिए। लेकिन एमसीडी इलेक्शन को हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिला है। एमसीडी चुनाव में आप के 134, बीजेपी के 104 और कांग्रेस के 9 पार्षद जीते थे।