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मानहानि मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज की याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की ओर से उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
सीएम सरमा ने सिसोदिया के खिलाफ कथित रूप से उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मामला दायर किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के वकील नलिन कोहली ने बताया कि कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को खारिज कर दिया और अपील स्वीकार नहीं की। अब उन्हें गुवाहाटी में मुकदमे का सामना करना होगा।