![](https://www.editorjee.com/wp-content/uploads/2023/09/Sukhbir-singh-badal.jpg)
चंडीगढ़। कोटकपूरा फायरिंग मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत पांच लोगों की जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुखबीर सिंह बादल के साथ-साथ सुमेध सैनी, अमर सिंह चहल, चरणजीत शर्मा, परमराज उमरंगल और सुखमंदर सिंह मान को जमानत दे दी है।
जमानत के लिए हाईकोर्ट ने रखी शर्तें
हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देते समय कुछ शर्तें रखी हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता गवाहों, पुलिस अधिकारियों या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए प्रभावित नहीं करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, धमकी नहीं देंगे।
एसआईटी ने इन्हें बनाया आरोपी
कोटकपूरा गोलीकांड में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अतिरिक्त पांच अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था।
इसके बाद प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर बादल ने 9 मार्च को जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जहां 5 बार मुख्यमंत्री रहे 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल को वृद्धावस्था के चलते जमानत दे दी थी। ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।