चक्रधरनगर के होटल में जिस्मफरोशी का भंडाफोड़ 6 लोग गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पड़ा छापा सलाखों के पीछे पहुंचे गुनहगार
रायगढ़ । जिले के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के बेलादुला में नए खुले एक होटल (Hotle) में जिस्मफरोशी (Jismfaroshi) कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। होटल में जिस्मफरोशी के मामले में पुलिस (police) ने छापामार कर 2 युवतियों (Girls) सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने दी।
क्या है पूरा मामाला
एसपी सिंह ने बताया कि शहर का चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर कार्यवाही से पिछले कई महीनों से इस अनैतिक व्यापार पर अंकुश लगा था। अचानक मुखबिर से सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज के पास रहने वाले दंपत्ति द्वारा कोलकाता, नागपुर व अन्य महानगरों से लड़कियां लाकर थानाक्षेत्र के बेलादुला में नए खुले *JCD OYO होटल* में देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा है। इसकी सूचना थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक विवेक पाटले को मिली। इस पर उन्होंने अपने स्टाफ को होटल के आसपास निगरानी के लिए तैनात कर दिए।
पुलिस अधीक्षक ने बनाई टीम
इसी बीच होटल के कमरे में बाहर से लडकियां लाये जाने की सूचना थाना प्रभारी चक्रधरनगर को मिलने पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर राजपत्रित पुलिस अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक यातायात पुष्पेंद्र बघेल के हमराह टी.आई. विवेक पाटले, ए.एस.आई. शशि देव भोई, प्रधान आरक्षक लोमश राजपूत, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, रितेश दीवान, अखिलेश कुशवाहा, महिला आरक्षक मेनका चौहान, कस्तूरी राठिया की संयुक्त टीम बनाई गई । उप पुलिस अधीक्षक श्री बघेल ने टीम को ब्रीफ कर कार्यवाही की जानकारी दी ।
ये लोग चढ़े पुलिस के हत्थे
होटल संचालक विजय कुमार सतपथी पिता स्वर्गीय चक्रधर सतपथी उम्र 38 साल निवासी ग्राम पोरथ पोस्ट लुकापारा थाना सरिया दलाल नितिन कुमार पाण्डेय पिता विमल कांत पाण्डेय उम्र 30 वर्ष, इशा दास पति नितिन कुमार पाण्डेय 23 वर्ष दोनों निवासी साहेब राम कॉलोनी मेडिकल कॉलेज के पास थाना चक्रधरनगर ग्राहक पिंटू देवांगन पिता रमेश देवांगन उम्र 24 साल निवासी अंबेडकर आवास चक्रधरनगर एवं *दो युवती 18 से 30 वर्ष* के बीच ये लोग गिरफ्तार हुए। लड़कियों को होटल तक लाने वाली कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है।
आरोपियों के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में 44/2020 धारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1965 की धारा 3,4,5 के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है ।