
रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। वहीं चुनावी मैदान में बीजेपी,कांग्रेस और जेसीसीजे पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी है। इस चुनावी मैदान में कांग्रेस का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभाला है। वहीं भूपेश कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ सभी विधायकों की ड्यूटी भी खैरागढ़ विधानसभा में लगाई गई है।
इसके साथ ही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी और प्रदेश के बड़े-बड़े नेताओं के साथ-साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी खैरागढ़ में बीजेपी के पक्ष में जनता के बीच जाकर चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ने का पूरा करने का प्रयास किया है।
आज खैरागढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन है. तो वहीं आज फिर राजनैतिक पार्टियां पूरे गरमजोशी के साथ चुनावी मैदान में अपने-अपने पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का का करेंगे।
बता दें, इस बार खैरागढ़ उपचुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. क्योंकि 2018 में यहाँ कांग्रेस को शिकस्त मिली भी. और अब कांग्रेस सत्ता में है तो देखना लाजिम होगा की पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस इस बार कितना वोट बटोरती है. खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यशोदा वर्मा को बनाया है तो वहीं बीजेपी ने कोमल जंघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जनता जोगी कांग्रेस ने नरेंद्र सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बताते चले की 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में खैरागढ़ से जनता जोगी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज किया था.
शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार
राजनांदगांव जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ विधानसभा में उप निर्वाचन-2022 के लिये राजनैतिक पार्टियों के लिए प्रचार-प्रसार की अवधि 10 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में बाहर से आए व्यक्तियों की विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। यदि वे अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उन्हें क्षेत्र से बाहर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्वाचन प्रचार बंद हो जाएगा, उक्त अवधि के बाद मतदान समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र में कोई निर्वाचन प्रचार नहीं हो सकता, इसलिए राजनैतिक पदाधिकारियों, दल के कार्यकर्ताओं, निर्वाचन प्रचार के पदाधिकारियों इत्यादि, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाया गया है, को निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए।