CG NEWS : युवक की आत्महत्या मामले में कोर्ट ने पांच आरोपितों को सुनाई 10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

बेमेतरा। प्रताड़ना से तंग आकर युवक द्वारा आत्महत्या करने के मामले में कोर्ट ने आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में पांच लोगों को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला पंकज कुमार सिन्हा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टीसी) के न्यायालय में सुनाया गया।
प्रकरण के मुताबिक बेमेतरा निवासी कीर्ति किशोर वर्मा पिता भागवत वर्मा को रायपुर निवासी विक्की डेंगवानी, विशाल मोटवानी, सुरेश उर्फ सोनू मोटवानी, दिनेश मुलानी एवं श्रेयांश नाहटा ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोपी उधारी में दिए कपड़े की मूल रकम से अधिक रकम वसूलना चाहते थे। इनकी प्रताड़ना की वजह से कीर्ति किशोर ने 27 सितंबर 2021 को बावनलाख एनीकेट के पास जहर का खाकर आत्महत्या कर ली थी।
एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 305 ख 34 के तहत अपराध दर्ज किया और विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्रा ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया और सभी आरोपियों को 10-10 साल कठोर कारावास से दंडित किया। उन पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।