
रायपुर। राजधानी रायपुर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे है. अपराध को रोकने के लिए रायपुर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. अब रायपुर में किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. 15 दिनों के भीतर मकान मालिकों को जानकारी का फार्म पास के थाने में जमा करना होगा। इसके साथ ही पहचान छुपाई गई तो मकान मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा जिले में मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी अनिवार्यतः जमा करने के लिए आदेश जारी किया गया है. शहर में छिपकर रह रहे अपराधीयो और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से शहर को सुरक्षित करने रायपुर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. जिले और स्वयं मकानमालिकों की सुरक्षा को देखते हुए किरायेदारों का सत्यापन कराना सभी मकानमालिकों के लिए अनिवार्य किया गया है.
मकान मालिक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम से किरायेदारों की जानकारी दे सकेंगे। किरायेदार सत्यापन फार्म थानों से निःशुल्क प्राप्त कर मकान मालिक उसे भरकर थानों में ऑफलाइन जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही मकान मालिक रायपुर पुलिस की वेबसाइट https://raipurpolice.cgstate.gov.in/ तथा छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट http://citizenportal.cgpolice.gov.in/citizen/login.htm में जाकर किरायेदारों की जानकारी ऑनलाइन भी भर सकते हैं। यह जानकारी 15 दिवस के भीतर जमा करना होगा, जमा ना किए जाने पर मकान मालिकों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।