रायपुर। रायपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने कोरोना के नए गाइडलाइन जारी किया है. कलेक्टर ने 8 बिन्दुओं पर आदेश जारी किया है. जिसमें राजधानी में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. हालांकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दी गई है. वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक संचालित होंगे। नगरी निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर 11:00 बजे के बाद भी ढाबा का होगा संचालन। धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा। READ MORE: BREAKING : कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जानें किस पर रहेगी पाबंदी… देखें आदेश
विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी होगी। रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल बंद. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। वहीं सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे।
रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। जिला स्तर पर आम जनता की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित भी किया गया.