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अगर 31 दिसंबर तक ITR फाइल नहीं किया, तो जानें आपको क्या होगी परेशानी?

वित्त वर्ष 2020-21 (AY21-22) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की नियत तारीख को केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया था. हर साल ITR दाखिल करने की सामान्य नियत तारीख है 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया. नियत तारीख नजदीक होने की वजह से सामान्य श्रेणी के करदाताओं में अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है. बता दें कि सामान्य श्रेणी के करदाताओं के खातों को ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं है.

लेकिन, यहां पर एक सवाल है कि अगर कोई करदाता नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल करने में असमर्थ है, तो जानकारों के मुताबिक, जो करदाता देय तिथि से चूक गए हैं, वे अभी भी अंतिम तिथि या अंतिम समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल कर सकेंगे.

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है, जबकि इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है.

अगर अंतिम तिथि तक ITR फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा?

यदि कोई आयकरदाता आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूक जाते हैं, तो भी वे इसे अंतिम तिथि यानी 31 मार्च, 2022 तक दाखिल कर सकते हैं. चूंकि इस वर्ष नियत तारीख को बढ़ा दिया गया है, इसलिए अंतिम तिथि को भी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है.

हालांकि नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए एक दिक्कत होगी. वे चालू वर्ष के लिए किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और चालू वर्ष की आय के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है.

इसलिए व्यावसायिक आय या पूंजीगत लाभ या गृह संपत्ति शीर्ष के तहत 2 लाख रुपये से अधिक की हानि को बाद के वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. सीधे शब्दों में कहें तो, जो व्यक्ति आगामी आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीख से चूक जाते हैं, वे अगले साल किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे.

एक अन्य कारक जिसके बारे में करदाताओं को अवगत होने की आवश्यकता है, वह यह है कि यदि वे देरी की अवधि के लिए भुगतान किए गए अतिरिक्त करों के लिए धनवापसी के हकदार हैं, तो उन्हें ब्याज का लाभ नहीं मिल सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि वे देय तिथि से चूक जाते हैं तो देरी के लिए करदाताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

जो लोग नियत तारीख तक अपना कर दाखिल करने में विफल रहते हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करते समय अनिवार्य रूप से 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा, यदि कर योग्य आय 5,00,000 रुपये से अधिक है. अगर टैक्सेबल इनकम 5,00,000 रुपये से कम है तो लेट फीस 1,000 रुपये होगी.

अंतिम तिथि तक आईटीआर नहीं दाखिल कर पाने पर जाना होगा जेल या भरना होगा जुर्माना?
यदि कोई व्यक्ति विस्तारित देय तिथि (31 मार्च, 2022) तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर विभाग न्यूनतम जुर्माना भी लगा सकता है जो कि कर के 50 प्रतिशत के बराबर होता है जिसे आईटीआर दाखिल नहीं करने से बचा जाता.

बता दें कि वर्तमान आयकर कानून 10,000 रुपये से अधिक कर से बचने के लिए न्यूनतम तीन साल की कैद और अधिकतम सात साल की सजा की अनुमति देते हैं.

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