हिंदू लड़की ने नमाज पढ़ने के लिए कोर्ट से मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने पूछी वजह तो मिला ऐसा जवाब
उत्तराखंड। हाई कोर्ट ने 22 साल की अविवाहित हिंदू लड़की को हरिद्वार स्थित पिरान कलियर शरीफ दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। मध्य प्रदेश के नीमच की निवासी युवती और उसके पुरुष दोस्त ने मिलकर कोर्ट में याचिका लगाई है। कई संगठनों से धमकी मिलने के बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है।
मध्य प्रदेश के नीमच की निवासी युवती और उसके पुरुष दोस्त ने मिलकर कोर्ट में याचिका लगाई है। दोनों हरिद्वार की एक फार्मास्युटिकल फर्म में काम करते हैं और बीते दो साल से एक साथ ही रहते हैं। हाई कोर्ट में अर्जी में उन्होंने कुछ लोगों की तरफ से धमकी मिलने की बात भी कही। उन्होंने दरगाह पिरान कलियार में नमाज पढ़ने को लेकर इजाजत भी मांगी। हाई कोर्ट ने वजह पूछी तो लड़की ने बताया कि उसने ना तो इस्लाम धर्म कबूला है और ना ही मुस्लिम से शादी की है। मुझे वो जगह पसंद है बस और कोई वजह नहीं है। उसने बिना किसी डर और बिना दबाव के दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने युवती को नमाज पढ़ने जाने पर सुरक्षा प्रदान करने के आदेश करते हुए अगली सुनवाई 22 मई को तय की है।