हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण किया रद्द, तत्काल चुनाव कराने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकते हैं।
यूपी निकाय युनाव में आरक्षण के मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 70 पेज का फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है और यूपी में तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए पहले एक कमीशन बनाया जाना चाहिए, तभी ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपना सकती है और इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही तुरंत चुनाव करा सकता है।