हाथरस गैंगरेप-मर्डर केस : 3 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी, एक को ठहराया दोषी
उत्तर प्रदेश। हाथरस गैंगरेप हत्याकांड के चार में से 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मुख्य आरोपी संदीप सिंह को 304(ग़ैर इरादतन हत्या), SC-ST एक्ट में दोषी करार दिया गया है। बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, राम कुमार को बरी कर दिया गया है।
14 सितंबर 2020 में हाथरस के बूलगढ़ी में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। 29 सितंबर 2020 को युवती ने दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। 29 सितंबर की देर रात ही यूपी प्रशासन ने परिजनों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था, इसके बाद काफी हंगामा हुआ था। कई दिनों तक यूपी पुलिस ने परिजनों को मीडिया या दूसरे विपक्षी नेताओं से नहीं मिलने दिया था। पूरे मामले में संदीप ठाकुर, लव कुश, रामू, रवि को हत्या, रेप और एससी एसीटी एक्ट की धारा के तहत जेल भेज दिया था।
पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की
सीबीआई ने पूरे मामले में 29 दिसंबर 2020 को 2000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ़ हत्या, गैंगरेप, एससी-एसटी एक्ट की धारा के तहत चार्जशीट दायर की। इस पूरे मामले में कुल 104 गवाह हैं।