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ज्ञानवापी केस: हाई कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की दी अनुमति, कहा – बिना नुकसान पहुंचाए करे साइंटिफिक सर्वे
उत्तर प्रदेश। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को कैंपस में पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी है। साथ ही स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है और एएसआई को बिना क्षति पहुंचाये शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया है। वाराणसी की अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इंकार कर दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है।