रायपुर में न्यू इयर पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी, रात 12.30 के बाद नहीं…
रायपुर। राजधानी में न्यू ईयर पार्टी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास बैठक आयोजित की गई थी। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल की गाइड लाइन तय की है।
इन शर्तों का करना होगा पालन
कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम के लिए बेचे जाने वाले टिकट व पास की संख्या प्रशासन को बतानी होगी।
एनजीटी निर्देशों के तहत पटाखे फोड़ने के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जाएगा।
यदि शराब पिलाई जाएगी तो विधिवत लायसेंस प्राप्त करना होगा।
लाइसेंस में निर्धारित समय का पूर्णतया पालन करना होगा।
रात्रि 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
पिछले साल थी पाबंदियां
पिछले साल 20 दिसंबर के आसपास जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने ही न्यू ईयर को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। तब प्रदेश में कोविड-19 की वजह से नए साल और धार्मिक त्योहारों को लेकर कार्यक्रम स्थलों पर 50% लोगों को ही अनुमति दी गई थी । यानी 100 लोगों की क्षमता वाले जगहों पर सिर्फ 50 लोग ही मौजूद रह सकते थे, इसके अलावा सैनिटाइजेशन कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन को लेकर भी सख्ती थी, जो इस बार नजर नहीं आ रही।