नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ खाताधारकों में यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, जिसने उन्हें इस मुश्किल दौर में घरों पर ही सहजता से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया। उमंग एप पर पहले से उपलब्ध 16 सेवाओं के अलावा, अब ईपीएफओ ने एक अन्य सुविधा शुरू करके ईपीएस सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत योजना के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में सक्षम बना दिया है।
योजना का प्रमाण पत्र ऐसे सदस्यों को जारी किया जाता है, जो अपना ईपीएफ अंशदान निकाल लेते हैं लेकिन सेवानिवृत्ति की उम्र पर पेंशन लाभ लेने के लिए ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता बरकरार रखना चाहते हैं। एक सदस्य सिर्फ तभी पेंशन के लिए पात्र होता है, जब वह कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का कम से कम 10 साल तक सदस्य रहता है।
नई नौकरी से जुड़ने के बाद योजना प्रमाण पत्र सुनिश्चित करता है कि पिछली पेंशन योग्य सेवा को नए नियोक्ता के साथ प्रदान की गई पेंशन योग्य सेवा के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे पेंशन लाभ बढ़ जाता है। इसके अलावा, पात्र सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों के लिए परिवार पेंशन हासिल करने में भी योजना प्रमाण पत्र उपयोगी है।