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GST Council Meeting: पापड़,पनीर से लेकर आटा तक होगा महंगा, इन सामानों पर बढ़ी GST, क्या सस्ता- क्या महंगा, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। देश की जनता को एक बार महंगाई की मार झेलनी होगी। 18 जुलाई से अब रोजमर्रा की कई वस्तुओं के लिए आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। जीएसटी की 47वें बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस को बताया कि कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST की दरें 18 जुलाई से बढ़ जाएंगी। बैठक में गैर-ब्रांडेड लेकिन पैक (स्थानीय) डेयरी और कृषि उत्पादों को 5 प्रतिशत टैक्स दर स्लैब के दायरे में लाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट समिति के एक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। नए दरों और छूट को लागू करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई होगी।

बैठक में यह फैसला किया गया है कि प्री-पैकेज्ड लेबल वाले कृषि उत्पादों जैसे पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (फ्रोजन को छोड़कर), मुरमुरे और गुड़ 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। यानी इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। फिलहाल ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, जबकि अनपैक और बिना लेबल वाले सामान कर मुक्त हैं।

क्या हुआ सस्ता

हड्डी से जुड़ी बीमारी के इलाज के सामान पुरानी दर 12% नई दर 05%
फाइलेरियारोधी दवा पुरानी दर 05% नई दर 00%
सैन्य उत्पादपर आईजीएसटी लागू नई दर 00
ट्रक-मालवाह को किराये पर देना तेल सहित पुरानी दर 18% नई दर 12%
रोपवे से मालढुलाई और यात्रा 18% से अब 05%
नोट: खाद्य तेल और कोयला पर आईटीसी रिफंड नहीं मिलेगा

क्या हुआ महंगा

कई दरों से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। साथ ही पहले से दी जा रही वस्तुओं पर छूट को भी खत्म कर दिया गया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नई व्यवस्था में अब प्रिंट्रिंग, ड्रॉइंग और लिखने वाली स्याही पर 12 की जगह 18 फीसदी, ब्लेड वाले चाकू, कागज वाले चाकू, पेंसिल शार्पनर, चाकू, कांटे जैसी चीजों पर भी दरें 12 के बजाए 18 फीसदी हो गई हैं।

एलईडी लैंप और उनसे जुड़े धातु मुद्रित सर्किट बोर्ड और अन्य उपकरणों पर भी नई व्यवस्था में दरें 12 फीसदी के बजाए 18 फीसदी हो गई हैं। सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी युक्तिसंगत किए जाने के बाद पांच फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा।

सेवाओं की बात की जाए तो इनवर्टेड सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिए कार्य अनुबंधों पर जीएसटी 12 से बढ़कर 18 फीसदी हो जाएगा। इसके अलावा चेकबुक पर शून्य के मुकाबले 18 फीसदी, दीवार वाले नक्शों, एटलस ग्लोब इत्यादि पर शून्य के मुकाबले 12 फीसदी जीएसटी लगा करेगा। खाद्य तेल और कोयला पर आईटीसी रिफंड नहीं मिलेगा।

कारोबारियों को राहत

जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को वित्तवर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर – 4 पर लेट फीस से राहत दे दी गई है। साथ ही पहली तिमाही के लिए रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर – 4 फॉर्म भरने के लिए तारीख 28 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है। ये तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई थी।

साथ ही पहली तिमाही जीएसटी कंपोजीशन -08 फॉर्म भरने के लिए अंतिम तारीख भी 18 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक के लिए बढ़ा दी गी है। काउंसिल ने जीएसटी नेटवर्क से कंपोजीशन करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में निगेटिव बैलेंस की समस्या का भी तुरंत समाधान करने की हिदायत दी है। इसके अलावा काउंसिल ने राज्यों की तरफ से जीएसटी ट्रिब्युनल बनाने के मुद्दे को लेकर मंत्रियों का समूह गठित करने का फैसला किया है।

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