नाबालिग से गैंगरेप मामले में यूपी के पूर्व मंंत्री को उम्रकैद की सजा, सभी दोषियों को उम्रकैद और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना
समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति व दो अन्य को गैंगरेप मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को गायत्री समेत तीन अभियुक्तों को मामले में दोषी करार दिया था. इस मामले के अन्य चार लोगों को बड़ी राहत देते हुए, उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था.
अदालत ने जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई उनमें गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी शामिल हैं. इन तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
गायत्री प्रजापति के वकील सुनील सिंह ने सजा के बाद कहा, “गायत्री प्रजापति को गैंगरेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. सजा राजनीति से प्रेरित है. हमारे गवाहों की गवाही नहीं कराई गई, हम हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.”